बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास, 40 हजार अर्थदंड की सजा

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बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास, 40 हजार अर्थदंड की सजा

बलिया। जिले के दुबहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। बताया जाता है कि वर्ष 2023 में दुबहड़ पुलिस ने जावेद खान पुत्र निजामू खान निवासी अखार के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (3) भादवि व 16/IT व 5L/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 8 द्वारा पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास से भुगतना होगा। कोर्ट ने धारा 366 (A) दोषी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धारा 363 में दोषी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा हुई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी विमल कुमार राय रहे।

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