बलिया में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कारावास के साथ 10 हजार का अर्थदंड

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बलिया में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कारावास के साथ 10 हजार का अर्थदंडबलिया। जनपद न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी के मामले में सुनवाई पूरी की। उसे दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।थाना सहतवार में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के आरोपी रिंकू सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह निवासी रजौली, थाना सहतवार, जनपद बलिया को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया गया। इस मामले में अभियोजन अधिकारी अजय कुमार तिवारी ने पैरवी की।

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