बलिया : छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा, 3 हजार अर्थदंड

बलिया में छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा, 3 हजार अर्थदंड
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
वादिनि मुकदमा पीड़िता ने स्वयं थाना कोतवाली में आवेदन दिया था कि 11 मई 2017 को अपने घर के खेत में नानी को खाना लेकर जा रही थी तो
नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी संजय शाह पुत्र शिवचंद शाह ने मेरा पीछा किया और हाथ पकड़ कर खींच रहा था और मेरे साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर उसने जान से मारने की धमकी दी भाग निकला। घटना के दिन पीड़िता की आयु लगभग 10वर्ष थी। पीड़िता की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे का विचारण प्रारंभ हुआ। इस दौरान न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक अवलोकन व परिशिलन करने के पश्चात अभियोजन की तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
