बलिया में किशोरी से दुष्कर्म व धमकी देने के दोषी को आठ वर्ष का कारावास

बलिया में किशोरी से दुष्कर्म व धमकी देने के दोषी को आठ वर्ष का कारावास
बलिया। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आठ वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पीड़िता के पिता ने सिकंदरपुर थाने में
मामला 25 जून 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सतना बिंद ने उनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 8 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धमकी देने के तहत एक वर्ष की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
