बलिया: जिला जज ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व बीस हजार रूपये जुर्माना से किया दंडित

बलिया: जिला जज ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व बीस हजार रूपये जुर्माना से किया दंडित
बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के खंदवा गांव में करीब तीन वर्ष पहले पुरानी रंजिश को लेकर गांव के उदयभान को बदमाश ने हत्या की नियत से सिर पर हमला किया। इलाज के दौरान मऊ हॉस्पिटल में घायल की मौत हो गई थी और काफी हंगामा खड़ा हुआ था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने हत्यारोपी सतीश कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया। जिला जज ने मृतक की पत्नी रीना देवी को अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये दिलाने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार उभांव थाना के खंदवा गांव निवासी शिवशंकर ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 10 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे उसका लड़का उदयभान घर के सामने धूप ले रहा था तभी गांव के ही सतीश कुमार पुत्र लालबहादुर पुरानी रंजिश वश जान मारने की नियत से हाथ में लकड़ी के गट्ठर से सिर पर हमला कर दिया। चोट लगने के बाद घायल लड़का बेहोश हो गया तो सीएचसी सीयर ले गए। वहां के डॉक्टर ने हालत देख मऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ। विवेचना कर रहे तत्कालीन एसएचओ ने घटना स्थल का निरीक्षण, गवाहों का बयान लेखबंध करते हुए व विवेचना की सारी औपचारिकताएं पूरी कर सीजेएम के न्यायालय में चार्ज शीट प्रस्तुत की। सीजेएम ने 10 मई 2022 को सेशन न्यायालय में पत्रावली सुपुर्द कर दी। इसके बाद यह मामला जिला जज के न्यायालय चला। जहां अभियोजन पक्ष के संजीव कुमार सिंह ने वादी मुकदमा समेत दस गवाहों को न्यायालय के समक्ष गवाही कराई और अभियोजन के समस्त साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अंत में दोनों पक्षों को सुनने व समस्त पत्रावली के साक्ष्यों का परिसीलन करने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
