बलिया के चर्चित डबल मर्डर के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, प्रत्येक पर 1.25 लाख का अर्थदंड भी
बलिया के चर्चित डबल मर्डर के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, प्रत्येक पर 1.25 लाख का अर्थदंड भी
बलिया। जिले के नरही थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ वर्ष पहले चर्चित डबल मर्डर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर अलग अलग धाराओं में कुल 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिन दोषियों को सजा हुई उनमें बिट्टू यादव पुत्र लल्लन यादव, शिवम राय उर्फ करिया पुत्र उमेश राय, प्रियांशु राय पुत्र पवन राय और रूद्रेश राय उर्फ शिवम राय पुत्र लल्लू राय है।
बता दें कि नरही थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के रहने वाले स्वर्गीय कन्नैया का पुत्र गोलू वर्मा व लक्ष्मण गुप्ता का पुत्र प्रशांत एक जनवरी 2025 को शराब की दुकान के पास पहुंचे थे। दुकान कोटवा नारायणपुर-लट्ठूडीह मार्ग पर है। वहां किसी बात को लेकर पड़ोस के गांव के किसी युवक से उनका विवाद हो गया। कहासुनी के बीच युवक और उसके साथ मौजूद अन्य ने गोलू और प्रशांत पर चाकू व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को पड़ोस के बक्सर (बिहार) के निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
नरही पुलिस मे इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 103 (1)/ 3(5), 109/3 (5), 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला इलाके में काफी चर्चा में रहा था।
