बलिया में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 11 हजार का अर्थदंड भी

बलिया में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 11 हजार का अर्थदंड भी
बलिया। हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धर्मेंद्र गुप्ता पुत्र उत्तम चंद गुप्ता निवासी जलालपुर नई बस्ती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा निर्धारित की। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना 30 मई 2021 की है। आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता ने मृतक जितेंद्र साहनी को अपने घर ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने शव को अपने घर में गड्डा खोदकर दफनाने का प्रयास किया था।
