यूपी पुलिस भर्ती में तीन साल की छूट, शासनादेश जारी

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यूपी पुलिस भर्ती में तीन साल की छूट, शासनादेश जारी

बलिया/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट दी गई है। अभ्यर्थियों के हित को प्राथमिकता देते हुए इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु में छूट मिलेगी। इससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकेगा जो आयु सीमा के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। प्रदेश सरकार के इस कदम से युवाओं में खुशी है।

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