बलिया में तैनात फार्मासिस्ट की नियुक्ति में गड़बड़झाला, एफआईआर का आदेश
बलिया में तैनात फार्मासिस्ट की नियुक्ति में गड़बड़झाला, एफआईआर का आदेश
बलिया। सीएमओ के अधीन तैनात रामप्रताप सिंह फार्मासिस्ट की नियुक्ति में गड़बड़झाला सामने आया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक ने सीएमओ को फार्मासिस्ट के खिलाफ मुकफमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।
महानिदेशक ने सीएमओ को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि कृपया अपने संख्या-मु०चि०अ०/फार्मासिस्ट/2024-25/8186, दिनांक 22.03. 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रामप्रताप सिंह पुत्र कृपाराम सिंह, फार्मासिस्ट की नियुक्ति महानिदेशालय के आदेश संख्या-4डी (2) / फार्मे 0-2001/2016/1844-50, दिनांक 13.04.2016 एवं पत्र संख्या-4डी (2) नव नियुक्ति/2016-17/1897-1903, दिनांक 18.04.2016 के द्वारा आपके अधीन फार्मासिस्ट के पद पर की गयी थी, की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया गया है। आपके उक्त पत्र दिनांक 22.03.2025 में उल्लिखित है कि जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-202408-264/कम्प्यू0/150/डी०डी०ओ० पोर्टल/2024/को०नि०, दिनांक 20.08.2024 व वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-1734/व0 को० ब0/2024-25, दिनांक 28.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि महालेखाकार, कार्यालय द्वारा ई-निरीक्षण में रामप्रताप सिंह, फार्मासिस्ट का डाटा डीडीओ पोर्टल पर एक समान नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि वाले कार्मिकों का वेतन भुगतान किया जा रहा है।
आपके पत्र संख्या-मु०चि०अ०/फार्मासिस्ट/2025-26/4107, दिनांक 18.09.2025 द्वारा पुनः अवगत कराया गया है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या-4डी (2) फार्मो 0/2024-25/539, दिनांक 21.05. 2025 के द्वारा महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप-4डी (2) फार्मो0-2001/2016/1844-50, दिनांक 13. 04.2016 के क्रमांक 87 पर अंकित आदेश महानिदेशालय स्तर से जारी किये जाने एवं महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी (2) नवनियुक्ति/2016-17/1896 के द्वारा राम प्रताप सिंह फार्मासिस्ट को आवंटित जनपद वाराणसी से संशोधित कर बलिया किया गया, इसकी पुष्टि किये जाने का उल्लेख किया गया है।
उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी (2) / फार्मे 0-2001/ 2016/1844-50, दिनांक 13.04. 2016 के साथ कम संख्या-01 से 91 तक जनपदवार आवंटित सूची संलग्न कर फार्मासिस्ट सेवा नियमावली-1980 के अनुसार इनके नियुक्ति प्राधिकारी (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) को समस्त अभिलेखों का परीक्षण करते हुए नियुक्ति आदेश निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-87 पर रामप्रताप सिंह पुत्र कृपा राम सिंह, ग्राम-राजूपुर, पोस्ट-पचेगंड़ा चुनार, जनपद-मिर्जापुर एवं तैनाती मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी अंकित है। जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया के पत्र में वर्णित रामप्रताप सिंह पुत्र कृपाराम सिंह का पता-अमरा खैरा चक, पोस्ट-कन्दवा, जनपद-वाराणसी अंकित है। यह भी संज्ञान में लाना है कि महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी (2) नव नियुक्ति/2016-17/1897-1903, दिनांक 18.04.2016 का परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त कार्यालय ज्ञाप आपके अधीन कार्यरत रामप्रताप सिंह, फार्मासिस्ट के सम्बंध में निर्गत नहीं किया गया है। महानिदेशालय के पत्र संख्या-4डी (2) फार्मो 0/2024-25/539, दिनांक 21.05.2025 के सम्बंध में अवगत कराना है कि कार्यालय में उपलब्ध डिस्पैच रजिस्टर के परीक्षणोंपरांत पाया गया कि डिस्पैच संख्या-539 पर दिनांक 20.05.2025 को शासन को प्रेषित है। उक्त पत्र संख्या-4डी (2) फार्मो0/2024-25/539, दिनांक 21.05.2025 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया के पत्र में वर्णित रामप्रताप सिंह के सम्बंध में आपको प्रेषित नहीं है।
अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत महानिदेशालय का उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी (2)/नव नियुक्ति/2016-17/1897-1903, दिनांक 18.04.2016 एवं उक्त पत्र संख्या-4डी (2) फार्मो 0/2024-25/539, दिनांक 21.05.2025 जो रामप्रताप सिंह, फार्मासिस्ट अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया के सम्बंध में फर्जी/कूट रचित तरीके से तैयार किये गये हैं, संदिग्ध प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि रामप्रताप सिंह पुत्र कृपाराम सिंह के विरूद्ध सम्बंधित क्षेत्रीय थाने में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने एवं इनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से महानिदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ विजिलेंस जांच, डीएम ने नोडल अधिकारी किया नामित
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पत्र जारी कर बताया है कि पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी के पत्र संख्या स०अ०/अनु-2-खुली-257/2025 दिनांक 28.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि दयाशंकर वर्मा, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया के वित्तीय अनियमितता विषयक आरोपों की जाँच सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी के निरीक्षक रवीन्द्र सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है। जाँच से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।
अतः उक्त के कम मे प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु डाअभिषेक मिश्र (मो0नं0-9170000085), जिला सर्विलांस अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
