बलिया में गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता पुत्र को 12 वर्ष कारावास की सजा

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बलिया में गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता पुत्र को 12 वर्ष कारावास की सजा

बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4 ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोनों को दोषी पाया। निजामू पुत्र फूल मोहम्मद तथा फूल मोहम्मद पुत्र खेदू दोनों निवासी ग्राम गढ़िया, थाना रसड़ा को सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या की धारा में दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक को 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धमकी की धारा में दोनों को 2-2 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। इस अर्थदंड का भुगतान न करने पर प्रत्येक को 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बताया जाता है कि घटना 10 नवंबर 2006 की है। वादी ने थाना रसड़ा पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी दीवार से सटाकर चूल्हा जलाने और दीवार काली होने के संबंध में मना करने पर पड़ोसी निजामू और फूल मोहम्मद ने वादी और उसके परिवारजनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में थाना रसड़ा पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

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