बलिया में मां की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास

बलिया में मां की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास
बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मां के हत्यारोपी बेटे धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज चौरसिया को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
घटना रसड़ा थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2020 की सुबह की है। धर्मवीर अपनी मां तारा देवी से जमीन बेचने को लेकर विवाद कर रहा था। विवाद बढ़ने पर उसने क्रोध में आकर मां पर पहसुआ और चिमटे से हमला कर दिया। घटना के समय आरोपी के पिता भगवान चौरसिया भी मौजूद थे गंभीर चोटों के कारण तारा देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस ने गैरइरादतन हत्या के तहत केस दर्ज किया।
