बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कारावास, 12 हजार जुर्माना भी

बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कारावास, 12 हजार जुर्माना भी
बलिया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 8 ने किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए अमरजीत पांडेय को दोषी करार दिया है।
गड़वार थाना क्षेत्र के पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट तहत दोषी को 12 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, बीएनएस की धारा 137 (2) के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। अगर दोषी जुर्माना नहीं अदा नहीं करता है तो उसे क्रमशः 3 महीने और एकमहीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश पांडेय की ओर से की गई पैरवी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
