बलिया में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष कारावास व 5 हजार अर्थदंड

बलिया में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष कारावास व 5 हजार अर्थदंड
बलिया। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र वर्मा को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना सहतवार में दर्ज मुकदमा संख्या 279/2022 से जुड़ा है। आरोपी धर्मेंद्र वर्मा टोला नेकाराय, थाना बैरिया, बलिया का निवासी है। न्यायालय ने धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर उसे तीन वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
