बलिया: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास, 22 हजार अर्थदंड

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बलिया: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास, 22 हजार अर्थदंड

बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या 02 ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण नगरा थाना क्षेत्र का है।
वर्ष 2022 में पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म के आरोप में नगरा थाना पुलिस ने राजा गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता (निवासी ग्राम ताड़ीबड़ागांव, थाना नगरा, बलिया) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। प्रकरण में बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग ने अदालत में प्रभावी पैरवी की।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या- 02 द्वारा आईपीसी की धारा 376 में दोषसिद्ध पाते हुए दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं आईपीसी की धारा 506 में दोषसिद्द पाते हुए दोषी को दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी सुधीर कुमार मिश्र रहे।

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