जाति सूचक गाली देने व चोट पहुंचाने के दोषी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

जाति सूचक गाली देने व चोट पहुंचाने के दोषी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गंभीर चोट पहुंचाने व जाति सूचक गाली देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम निखिल सिंह उर्फ अखिलेश सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी सराय भारती थाना रसड़ा है। दोषी के खिलाफ रसड़ा कोतवाली में वर्ष 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
