बलिया में 56.44 लाख की धोखाधड़ी, कंपनी के निदेशक समेत पांच पर मुकदमा
बलिया में 56.44 लाख की धोखाधड़ी, कंपनी के निदेशक समेत पांच पर मुकदमा
बलिया। जिले में 56.44 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने संबंधित कम्पनी के निदेशक, ब्रांच मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी है।
बताया जाता है कि बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी अनिल कुमार तुरहा रोजगार की तलाश में देहरादून गए थे। वहां उनकी मुलाकात जनबंधन निधि लिमिटेड के शाखा प्रबंधक जोगेंद्र भारवाल से हुई। भारवाल ने अनिल को कंपनी के निदेशक संजीत यादव, कमल सिंह राणा, विमल यादव और सीमा यादव से मुलाकात कराई। बातचीत में कम्पनी के उक्त जिम्मेदारों ने फिक्स डिपॉजिट, एमआईएस प्लान और डेली डिपॉजिट जैसी कई योजनाओं को बताया। इनलोगों ने कम समय में धन दोगुना करने का वादा कर अनिल को कम्पनी का एजेंट बना दिया। इसके बाद अनिल ने अपने रिश्तेदारों और जानने वाले करीब 232 लोगों से 56 लाख 44 हजार 580 रुपए जमा करवा दिए। आरोप है कि समय पूरा होने पर जब अनिल ने पैसों की मांग की तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और वहां से भगाकर सभी पैसे हड़प लिए। अनिल ने न्यायालय में वाद दाखिल किया। एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर बांसडीह रोड पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बाबत थानाध्यक्ष अजय पाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे की विवेचना की जा रही है।
