बलिया: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना भी

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बलिया: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना भी

बलिया। दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा गांव में लगभग ढाई वर्ष पहले पति – पत्नी के बीच विवाद के चलते गुस्सा में पति ने उसे धक्का दे दिया और पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल बलिया में रंजू देवी ने दम तोड़ दिया। इस मामले की अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरोपी पति श्याम बाबू ठाकुर को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया और जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा गांव में 20 जुलाई 2022 को मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद में घटना हुई थी। लक्ष्मण छपरा गांव के चौकीदार नंद किशोर की तहरीर पर पति श्याम बाबू ठाकुर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। तहरीर में चौकीदार ने लिखा था कि घटना के दिन सुबह में मुझे सूचना मिली कि एक महिला रंजू व उसके पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया और पति ने गुस्से में धक्का दे दिया जिससे वह गिर कर बेहोश हो गई और सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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