बलिया: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 25 वर्ष कारावास व 25 हजार जुर्माना

बलिया: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 25 वर्ष कारावास व 25 हजार जुर्माना
बलिया। लगभग दो साल पूर्व गड़वार थाना के एक गांव में किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना हुई थी। जिसमें सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने आशीष कुमार उर्फ शाहरुख पियरही (गड़वार) को दोषी ठहराते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। कोर्ट ने 25 हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह मास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन के मुताबिक यह घटना गड़वार थाना अंतर्गत एक गांव की किशोरी के साथ 20 सितंबर 2022 को हुई तगी। आरोपी उसे बहला फुसलाकर बाहर लेकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ।
