बलिया: जिला जज ने गैर इरातन हत्या के दोषी को 10 वर्ष कारावास व 20 हजार जुर्माना की सजा दी

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बलिया: जिला जज ने गैर इरातन हत्या के दोषी को 10 वर्ष कारावास व 20 हजार जुर्माना की सजा दी

बलिया। जिला जज अमित पाल सिंह ने गैर इरातन हत्या के दोषी को 10 वर्ष कारावास व 20 हजार जुर्माना से दंदित किया है।
बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर यादव नगर में खेत जोतने के रंजिश में लाठी डंडा से पीट कर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने आरोपी संतोष कुमार यादव चांद दियर को दोषी ठहराते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रूपये जुर्माना से दंडित की है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से मृतक की पत्नी प्रभावती देवी को 15 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाए और जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छह मास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना बैरिया थाना अंतर्गत चांद दियर गांव के यादव नगर में 17 जुलाई 2016 को सायं छह बजे खेत की जुताई को लेकर विवाद में घटना हुई थी। वादिनि प्रभावती देवी कु तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादिनि ने तहरीर में लिखा था कि उसके पति सुखराम अपने घर पर बेटे धनन के साथ बैठे थे कि आरोपी संतोष आया और गाली-गलौज करने लगा, मना करने पर लाठी-डंडा से बुरी तरह पीट कर पति को जख्मी कर दिया। इलाज के लिए बलिया ले जाते समय सुखराम ने दम तोड़ दिया।

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