बलिया: जिला जज ने हत्या के दोषी पिता पुत्र को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, 15-15 हजार अर्थदंड भी

बलिया: जिला जज ने हत्या के दोषी पिता पुत्र को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, 15-15 हजार अर्थदंड भी
बलिया। जिला जज की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपी विनोद राजभर पुत्र रामआशीष राजभर एवं उसके पिता रामआशीष राजभर पुत्र स्व सुदामा राजभर निवासी नारायनपुर थाना नरही जनपद बलिया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
