बलिया में रहे दरोगा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कराने का आदेश, कोर्ट ने पेंशन रोकने को भी कहा

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बलिया में रहे दरोगा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कराने का आदेश, कोर्ट ने पेंशन रोकने को भी कहा

बलिया। रसड़ा थाना के एक गांव में करीब साढ़े छह वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना के मामले में विवेचक को बार-बार कोर्ट में गवाही को बुलाया जा रहा है, लेकिन विवेचक व तत्कालीन दरोगा वीरेंद्र सिंह आदेश की अवहेलना कर उपस्थित नहीं हो रहे। वर्तमान में वह मऊ जिले के सरायलखंसी (रत्तोपुर) में रहते है। इसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की अदालत ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस व गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक मऊ को आदेशित किया है कि वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कराकर नियत तिथि को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाय। अदालत ने पेंशन रोकने का भी आदेश दिया है।
बताया जाता है की रसड़ा थाना के एक गांव में 11 मई 2017 को किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसका ट्रायल उक्त कोर्ट में गवाही में चल रहा है। जिसमें अदालत द्वारा विवेचक को बार-बार बुलाया जा रहा है, लेकिन विवेचक द्वारा एक्शन प्लान के तहत चल रही पत्रावली को भी नजर अंदाज कर उपस्थित नहीं हो रहे। इससे नाराज अदालत ने तत्कालीन विवेचक के विरुद्ध आदेश पारित किया है।

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