बलिया: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा
बलिया: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा
बलिया। पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम अर्पित पटेल निवासी पचरूखिया नई बस्ती थाना रेवती है। दोषी अर्पित पटेल के खिलाफ रेवती थाने में वर्ष 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।