बलिया में पॉक्सो एक्ट के दोषी को चार वर्ष की सजा, सात हजार अर्थदंड भी
बलिया में पॉक्सो एक्ट के दोषी को चार वर्ष की सजा, सात हजार अर्थदंड भी
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने गुरुवार को किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए हुए दोषी को चार वर्ष की कठोर कारावास एवं सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि राज मिस्त्री तारकेश्वर राम पुत्र स्व. रामनाथ राम निवासी गायघाट अप्रैल 2017 में बोर्ड की परीक्षा देने जाते वक्त रास्ते में उसका पीछा कर अश्लील हरकतें करता था। 12 मई 2017 को सुबह करीब नौ बजे पीड़िता के घर के पास उसे देखकर अपशब्द शब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी दिया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष होना बताया गया था। पीड़िता के आवेदन पर थाना हल्दी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसका विचरण न्यायालय में चल रहा था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से अधिवक्ता विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक ( पॉक्सो एक्ट) एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाया। इसके बाद अदालत ने दोषी को चार वर्ष की कठोर कारावास और सात हजार के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।