बलिया: जिला जज की अदालत ने नपं मनियर की अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को किया अवैध
बलिया: जिला जज की अदालत ने नपं मनियर की अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को किया अवैध
दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी को कोर्ट ने अध्यक्ष किया घोषित
कोर्ट ने चुनाव आयोग लखनऊ एवं डीएम बलिया को भेजी आदेश की प्रति
बलिया। बीते वर्ष मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में धांधली की कलई खुलकर सामने आई। जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने बुधवार को मनियर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को अवैध घोषित करार दिया और दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए विजयी उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद जिला जज ने आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग लखनऊ को आदेश का अनुपालन कराने के लिए भेजने का आदेश दिया है।
बता दें कि 11मई 2023 को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। जिसमें रितु देवी को अध्यक्ष चुना गया था। इस परिणाम को बुचिया देवी ने इलेक्शन पीटीशन के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव में हुए धांधली का भी विस्तृत जानकारी दी। जिला जज ने याचिकाकर्ता की ओर से बृजेश कुमार सिंह पूर्व डीजीसी सिविल व रितु देवी की तरफ से ध्रुवनाथ गुप्ता की दलीलें सुनने व समस्त पत्रावली के अवलोकन के उपरांत फैसला सुनाया है।