बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कठोर कैद की सजा

बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कठोर कैद की सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने खुले न्यायालय में सुनाया फैसला
बलिया। लगभग साढ़े तीन साल पूर्व किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 8 प्रथमकांत की न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 25 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित की है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त दो साल का सजा भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि भीमपुरा थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव निवासी आरोपी गौतम पुत्र जवाहर को विशेष न्यायाधीश की न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत 25 वर्षो के कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 23अप्रैल 2021 को घटित हुआ था। वादी मुकदमा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी गौतम डरा धमका कर जबरिया दुष्कर्म करता था और उसे बराबर धमकी देता था कि यह बात किसी से बताओगी तो तुम्हे सफाया कर फेंक देंगे। जिस पर वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत चार्ज शीट अदालत को प्रेषित किया। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए फैसला सुनाया।
