बलिया में कोर्ट का फर्जी हस्ताक्षर व मोहर लगा कर रिलीज भेजना पड़ा भारी, जेल भेजने का आदेश

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बलिया में कोर्ट का फर्जी हस्ताक्षर व मोहर लगा कर रिलीज भेजना पड़ा भारी, जेल भेजने का आदेश

कोतवाली पुलिस अभी कई जालसाजों का करेंगी भंडाफोड़

बलिया। दीवानी न्यायालय के कैंपस में फर्जीवाड़ा करने वाले जालसाजों का धीरे धीरे भंडाफोड़ शुरू हो गया है। अभी कुछ ही माह पहले उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के फर्जी हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी करते हुए कई लड़कों की नियुक्ति की गई थी। जिसमे कई लोग जेल भी जा चुके हैं। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरा ऐसा जिन्न पैदा हुआ कि शायद सुनकर आप भी भौंचक हो जायेंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता को सीजेएम पराग यादव ने न्यायिक अभिरक्षा में चौदह दिनों के रिमांड पर पूछताछ करने के उपरांत जिला जेल भेजने का आदेश पारित किया है।
अभियोजन के मुताबिक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के लिपिक ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि आदेश 23अगस्त 2024 अपराध संख्या 22/2024, सरकार बनाम अभिषेक सिंह, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम , थाना सहतवार व अपराध संख्या 25/2024 ,सरकार बनाम मिथिलेश अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश पर फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर लगाकर जारी किया गया है जो मेरे कार्यालय से जारी नही है। उक्त आवेदन को संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली ने जांच पड़ताल शुरू किया और 11सितंबर 2024 को फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज किया। अभी विवेचना कोतवाली पुलिस बताने में अक्षम दिख रही है।

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