बलिया में छात्रा को पैर से मारने वाले अध्यापक को किया सस्पेंड
बलिया में छात्रा को पैर से मारने वाले अध्यापक को किया सस्पेंड
बलिया। छात्रा को पैर से मारने वाले शिक्षा क्षेत्र रेवती के प्राथमिक विद्यालय विसौली के सहायक अध्यापक अजीत कुमार यादव को बीएसए मनीष कुमार सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। बीएसए ने यह कार्रवाई खण्ड शिक्षा अधिकारी रेवती की आख्या के आधार पर की है।
बीएसए ने खण्ड शिक्षा अधिकारी मुरलीछपरा से जांच कराई। खण्ड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच आख्या 14 अगस्त को सौंपते हुए अवगत कराया है कि उन्होंने प्रावि विसौली का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कक्षा-5 के बच्चों से पूछने पर कि क्या प्रधानाध्यापक या किसी सहायक अध्यापक द्वारा उन्हें मारा-पीटा या शारीरिक दण्ड दिया जाता है ? बच्चों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक द्वारा मारा-पीटा नहीं जाता है, केवल अजीत सर द्वारा एक दिन काजल को पैर से मारा गया था। उसकी दोनों चोटी पकड़ कर खींचा गया था। काजल से पूछने पर उसने भी स्वीकार किया। काजल द्वारा उसके पिता लक्ष्मण शर्मा को बुलवाया गया तो उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई।
बीएसए ने प्रकरण की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी बैरिया को सौंपते हुए निर्देशित किया है कि सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध अलग से आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर अपचारी कर्मचारी का लिखित अभिकथन प्राप्त कर जांच आख्या 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।