बलिया: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 8 वर्ष कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा
बलिया: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 8 वर्ष कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को खिलाफ दोषी पाते हुए 8 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000 के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
वादी मुकदमा ने थाना दोकटी पर दिनांक 10 सितंबर 2017 को सूचना दिया था कि दिनांक 8/9/ 2017 को समय करीब 7:00 बजे शाम मेरी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष 7 माह शौच के लिए गई थी वापस घर नहीं आई हम लोग काफी खोजबीन किया तो पता चला कि जयप्रकाश यादव पुत्र श्याम बिहारी यादव मेरी लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया । विवेचक ने विवेचना कर अभियुक्त जयप्रकाश यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । न्यायालय ने मामले का विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन की तरफ से दौरान विचारण कुल 07 साक्षीगण परीक्षित कराए गए और बचाव पक्ष की तरफ से कुल 03 साक्षी गण को परीक्षित कराया गया। अभियोजन के तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त जयप्रकाश यादव पर दोष साबित पाते हुए दंड के बिंदु पर सुनवाई कर अभियुक्त को 8 वर्ष के सश्रम करवास व 20000 के अर्थ दण्ड से दंडित किया । अर्थ दंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त करावास भोगने की सजा सुनाई गई।
