बलिया में सब्जी के नौ थोक व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित

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बलिया में सब्जी के नौ थोक व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित

बलिया। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा एवं सभापति, कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा मंडी अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर स्थित ओवरब्रिज के नीचे थोक व्यापार संचालित कर रहे 9 थोक/आढ़ती (सब्जी) व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों को मंडी अधिनियम की धारा 17(2) एवं नियमावली के नियम 72 के अंतर्गत 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो मंडी परिसर में इन्हें आवंटित दुकान/फड़ एवं लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। निलंबित किए गए व्यापारियों में मे. भरत प्रसाद एंड संस, मे. एकता आलू भंडार, मे. कृष्ण राय एंड संस, मे. गुन्ना लाल चुन्ना लाल, मे. लाला साह रामेश्वर प्रसाद, मे. राइन ट्रेडिंग कंपनी, मे. बलिराम प्रसाद एंड संस, मे. शौकत अली अली शेर एवं मे सुरेश कुमार राजेश कुमार शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने कहा है कि मंडी नियमों के उल्लंघन और निर्धारित व्यवस्था के बाहर व्यापार संचालन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इस कदम से अवैध या अनियमित रूप से संचालित थोक व्यापार पर अंकुश लगाने के साथ- साथ मंडी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। मंडी क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हलचल है, वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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