बलिया में पॉस्को एक्ट के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा

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बलिया में पॉस्को एक्ट के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा

बलिया। न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के मामले के एक दोषी को चार वर्ष का सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दो दिसम्बर 2016 को वादिनी ने नगरा थाने में तहरीर दिया कि मेरी बेटी शौच के लिए नहर पर गयी थी। वहां अजीत उर्फ ढकनू राम पुत्र श्यामदेव राम घसीटते हुए नहर के पुलिया में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर बुआ का लड़का पहुंचा तो वह भाग गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय को भेज दिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 506 व पाक्सो एक्ट में आरोपी अजीत कुमार उर्फ मनजीत उर्फ ढकनू राम पुत्र स्व. श्याम देव राम (निवासी पंडितपुरा भीमपुरा नं-02, थाना नगरा, बलिया) को दोषसिद्ध पाते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 506 में दोषसिद्ध पाते हुए दोषी को एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी देवनारायण पाण्डेय रहे।

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