कोर्ट के आदेश पर बलिया के पांच लोगों पर आजमगढ़ में धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा
कोर्ट के आदेश पर बलिया के पांच लोगों पर आजमगढ़ में धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा
आदर्श संस्कृत विद्यालय समिति सीवान कला कमेटी में जिंदा को मृतक दिखाने का आरोप
बलिया। जिले के आदर्श संस्कृत विद्यालय समिति सीवान कला की कमेटी में जिंदा को मृतक दिखा हेर फेर करने का मामला सामने आया है।
इस मामले में सीजेएम आजमगढ़ के आदेश पर सिधारी पुलिस ने बलिया निवासी पांच लोगों पर जालसाजी व धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
जिले के सीवान कला निवासी जय प्रकाश शर्मा पुत्र दयानन्द शर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के यहां आवेदन देकर बताया था कि प्रार्थी आदर्श संस्कृत विद्यालय समिति सीवान कला बलिया का प्रबंधक है। उपरोक्त संस्था 1964 में सोसायटी एव चिटफंड कार्यालय पंजीकृत की गई थी। संस्था का समय समय पर नवीनीकरण और चुनाव होता रहा है। इस संस्था में विनोद कुमार शर्मा पुत्र त्रिलोकीनाथ निवासी जलालीपुर नई बस्ती, सिकंदरपुर थाना सिकंदरपुर जिला बलिया मंत्री पद पर तथा रमेश शर्मा पुत्र विश्वनाथ निवासी जलालीपुर नई बस्ती सिकंदरपुर थाना सिकंदरपुर जिला बलिया साधारण सभा के सदस्य हैं। उक्त विनोद शर्मा तथा रमेश शर्मा ने संस्था को अपने कब्जे में करने के लिए प्रार्थी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर साधारण सभा की बैठक का एक फर्जी प्रस्ताव रजिस्टर चिटफंड कार्यालय सिधारी आजमगढ़ में प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संस्था के तीन सदस्य पारसनाथ तिवारी, इन्द्रपाल यादव तथा श्याम नारायण पांडेय को मृतक दिखाकर उनकी जगह तीन नए सदस्य बना लिए। इस प्रस्ताव के साथ साथ विनोद शर्मा ने इसी प्रस्ताव के समर्थन में झूठा शपथ पत्र भी दाखिल किया। जबकि हकीकत में इन तीन सदस्यों में केवल श्याम नारायण पांडेय की ही मृत्यु हुई थी, शेष दो सदस्य पारसनाथ तिवारी और इन्द्रपाल यादव आज भी जीवित है। प्रार्थी को जब इस बात की जानकारी हुई कि विनोद शर्मा ने प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर से प्रस्ताव बनाकर संस्था की नियमावली में संशोधन करने के लिए रजिस्ट्रार सोसायटी एवम चिटफंड कार्यालय में दस्तावेज दाखिल किया है। तब प्रार्थी ने चिटफण्ड कार्यालय में आपत्ति की। जिस पर कार्यवाही करते हुए विनोद शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया। विनोद शर्मा और रमेश शर्मा के इस काम में संस्था के उपमंत्री बांकेलाल शर्मा सदस्य सुमन लता तथा सुशील कुमार ने भी पूरा साथ दिया। उक्त पांचो लोगों ने पूरी साजिश के साथ फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी की संस्था को कब्जा करने की कोशिश की है। प्रार्थी ने जब इसकी शिकायत थाना सिधारी पर की तो शुरू मे इसे रजिस्ट्रार कार्यालय का मामला बनाकर टाल दिया। जब प्रार्थी ने पूरी बात थाने पर फिर से बताया तब उसे जांच के नाम के नाम पर टाला जाता रहा। तब प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को जरिए रजिस्ट्री सूचना दी। उस पर भी जब कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः थाना प्रभारी सिधारी को उपरोक्त लोगो के विरूद्ध समुचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की कृपा करें। सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सिधारी थाना पुलिस ने विनोद कुमार शर्मा पुत्र स्व त्रिलोकी नाथ शर्मा पेशा अध्यापक साकिन खंदवा थाना नगरा जिला बलिया हाल मुकाम जलालीपुर नई बस्ती थाना सिकंदरपुर, रमेश शर्मा पुत्र विश्वनाथ पेशा कृषि साकिन जलालीपुर थाना सिकंदरपुर, सुनील कुमार पुत्र अवध बिहारी पेशा कृषि साकिन मिल्की थाना सिकंदरपुर, सुमन लता पुत्री अवध बिहारी पेशा गृहिणी साकिन मिल्की थाना सिकंदरपुर व बांकेलाल पुत्र स्व रामकृपाल पेशा कृषि साकिन हथौंज थाना खेजूरी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
