बलिया: पॉस्को एक्ट के दोषी को 12 कारावास व 20 हजार अर्थदंड

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बलिया: पॉस्को एक्ट के दोषी को 12 कारावास व 20 हजार अर्थदंड

बलिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की अदालत ने पाक्सो एक्ट एक दोषी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला गड़वार थाना क्षेत्र का है।
वर्ष 2020 में गड़वार थाना पुलिस ने अपहरण व पाक्सो एक्ट में सन्तोष यादव पुत्र राम इकबाल यादव (निवासी कुरेजी थाना गड़वार) को पाबंद किया था। प्रकरण में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की अदालत ने पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं, अर्थदण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 366 तथा 363 में दोषसिद्ध पाते हुए उसे सात वर्ष तथा पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी राकेश पाण्डेय रहे।

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