बलिया में चार लोगों की अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निरस्त
बलिया में चार लोगों की अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निरस्त
कमेटी की जांच रिपोर्ट पर डीएम ने की कार्रवाई
बलिया। मंडलीय अपीलीय फोरम आजमगढ़ के निर्देश पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार एवं कॉस्ट स्क्रूटनी समिति द्वारा सुनवाई करते हुए चार अनुसूचित जनजाति (खरवार) का जारी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को भी अवगत कराया है।
बताया जाता है कि रसड़ा तहसील के रत्तोपुर निवासी त्रिभुवन नारायण सिंह ने अपीलीय फोरम आजमगढ़ में एक शिकायती वाद दाखिल किया था कि उनके गांव के ही अरविंद कुमार पुत्र भरत, भरत राम पुत्र बद्रीनाथ, अवधेश प्रसाद पुत्र स्व. पंचकौड़ी एवं कुमारी निधि पुत्री फागुलाल गलत तरीके से खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी करा लिए हैं। जबकि मूलरूप से कमकर जाति के हैं तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर आजमगढ़ द्वारा जांच कर सत्यापन का आदेश जिलाधिकारी बलिया को बीते 13 दिसंबर को दिया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने समिति गठित करते हुए चारों का प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर निरस्त कर दिया।