बलिया: कातिलाना हमला में भाजपा के पूर्व मंत्री समेत चार को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा
बलिया: कातिलाना हमला में भाजपा के पूर्व मंत्री समेत चार को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा
क्रॉस केस के तीन दोषियों को सात वर्ष की सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना, एक आरोपी बरी
बलिया। लगभग 11 वर्ष पहले छात्र संघ चुनाव को लेकर एससी कॉलेज के प्रांगण में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(1) ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत चार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया। वहीं एक आरोपी अविनाश कुमार सिंह उर्फ नंदन को भादवि की धारा 324 के तहत दोषी पाकर तीन वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही इसी के क्रॉस केस में कातिलाना हमला के आरोपी सुधीर ओझा राणा(चोटैल), गणेश कुमार उपाध्याय व शशिकांत यादव को न्यायालय ने सात सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है और दस दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा। वहीं, इसी मामले के आरोपी भृगु आश्रम निवासी पंकज कुमार राय को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करने का आदेश पारित किया है।
अभियोजन के अनुसार प्रथम घटना यह है कि दुबहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सवरू बांध निवासी आशुतोष कुमार पांडेय उर्फ दीपक पांडेय ने कोतवाली थाने में 15 जनवरी 2013 को समय करीब डेढ़ बजे दिन में एससी कॉलेज के प्रांगण में फार्म जमा कराने गए थे तो सुधीर ओझा उर्फ राणा, पकंज, गणेश, शशिकांत हमारे ऊपर कातिलाना हमला किए थे। जिसमें चार के विरुद्ध हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसमें न्यायालय ने तीन को सात साल के कारावास की सजा सुनाई तथा पंकज राय को बरी कर दिया। दूसरी घटना के संबंध में छात्र नेता सुधीर ओझा उर्फ राणा की तहरीर पर आनंद स्वरूप शुक्ला समेत पांच अविनाश उर्फ नंदन, विवेक सिंह, आशुतोष पांडेय व रत्नेश यादव मुल्जिम बनाए गए। जिसमे उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।