बलिया में कोटेदार पुत्र सहित तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

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बलिया में कोटेदार पुत्र सहित तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

बलिया। सहतवार पुलिस ने भरौली गांव में एसबीआई बैंक का फ्रेंचाइजी चला रहे कोटेदार पुत्र ने खाद्यान्न वितरण की ई-पाश मशीन का झांसा देकर बैंक फ्रैंचाइजी की मशीन पर अंगूठा लगवा 27600 रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कोटेदार पुत्र समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
रजौली गांव के सरल तुरहा ने अपर पुलिस महानिदेशक को आवेदन देकर आरोप लगाया कि गांव के बालदेव चौहान अपने भाई कमलेश के नाम से उदहां गांव की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाते हैं। बालदेव के नाम से रजौली गांव में भी कोटा की दुकान है। बालदेव का बेटा आशीष चौहान भरौली गांव में एसबीआई की फ्रेंचाइजी चलाता है। मेरा रजौली गांव की कोटे की दुकान से खाद्यान्न मिलता हैं। तीनों लोगों ने साजिश कर खाद्यान्न वितरण के नाम पर अंगूठा लगवाकर फ्रेंचाइजी के माध्यम से बिना मेरी जानकारी के खाते से पैसा निकाल लिए है। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए मेरे एसबीआई के खाते से 27 जून 2023 को 9 हजार, 17 जुलाई 2023 को 9 हजार व 15 जनवरी 2024 को 9 हजार एवं 18 फरवरी 2024 को पुनः 600 रुपये निकाल लिए हैं। इस तरह उन्होंने कुल 27600 रुपये का धोखाधड़ी किया है। इन लोगों ने काफी संख्या में अनपढ़ व कम समझ वाले लोगों के खाते से पैसा निकालकर उनके साथ धोखाधड़ी किया है। शिकायत करने व पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हैं और अनुचित दबाव बनाते हैं। कई बार पुलिस से शिकायत की गयी, लेकिन उनके प्रभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस ने अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया। इस बाबत सहतवार थानाध्यक्ष दिनेश पाठक ने बताया कि मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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