बलिया में नौ वर्ष पहले हुई हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा
बलिया में नौ वर्ष पहले हुई हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा
नरही थाना के रामगढ़ गांव में पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी घटना
बलिया। लगभग नौ साल पूर्व पंचायत चुनाव को लेकर हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश(फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या2) रामकृपाल की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 18 हजार 500 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
बता दें कि नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी रमेश, जनार्दन व सुरेश पुत्र गण गिरिजा यादव, अनिल पुत्र देवनाथ तथा रामविलास पुत्र परिखन को न्यायालय ने हत्या के जुर्म में अभियोजन की ओर से सुधीर कुमार मिश्रा तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना पंचायत चुनाव को लेकर 17अक्टूबर 2015 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में घटित हुआ था। जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर लाठी, डंडा एवं धारदार हथियार चले थे और रामनाथ यादव की मौत हो गई थी। इसी मामले में वादी मुकदमा राजेश यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने फैसला सुनाया है।