बलिया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धोखाधड़ी के आरोपी पत्रकार की जमानत आवेदन किया रिजेक्ट

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बलिया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धोखाधड़ी समेत विभिन्न मामलों के आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र
किया रिजेक्ट

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं का है आरोपी

बलिया के रामपुर महावल व मूल निवासी नरही थाना के टुटुवारी गांव का नीरज राय जेल में है निरुद्ध

बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुक्रवार को हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश्श ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं व डीजीसी के तर्कों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन के बाद जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
बता दें कि वादी मुकदमा भरौली निवासी नारायन राय से 26 माह पहले 1.80 लाख लिया। कुछ दिनों बाद उसने फर्जी नियुक्ति थमा दिया था। पैसा मांगने पर धमकी देना शुरू कर दिया अपने को मान्यता प्राप्त पत्रकार बता धौंस जमाने लगा। इस मामले में नारायन राय ने नरही थाने में 9 माह पहले मुकदमा दर्ज कराया था।
बता दें कि 26 माह पहले प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में जेई भर्ती निकाली। भर्ती प्रक्रिया के लिए शासन ने एक संस्था को जिम्मेदारी दी। संस्था की ओर से जुलाई 2022 में इंटरव्यू कराया। उसी समय नीरज ने नारायन राय के लड़के को जेई पद पर नियुक्ति कराने के लिए पैसे को अपने लखनऊ के हजरत शाखा में संचालित बैंक खाते में 1.20 लाख लिया। इसके बाद 60 हजार और लिया। कुछ दिनों बाद जब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भी जब लड़के की नियुक्ति नहीं हुई तो नारायन ने पैसे का तगादा शुरू कर दिया। इसी बीच नीरज ने नारायन को नियुक्ति पत्र थमा दिया। जब नारायन ने इस बाबत जानकारी की तो पता चला कि यह नियुक्ति पत्र फर्जी है। इसके बाद नारायन ने तत्कालीन एसपी को शिकायत पत्र दिया। एसपी के आदेश पर नरही थाने में 31 जनवरी 2024 को नरही थाना के टुटुवारी गांव का मूल निवासी, बलिया नगर से सटे रामपुर महावल का रहने वाला व पत्रकार नीरज राय के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी तथा फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांचोपरांत नीरज को बीते 12 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

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