बलिया में दहेज हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 11 हजार का अर्थदंड, तीन बरी
बलिया में दहेज हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 11 हजार का अर्थदंड, तीन बरी
बलिया। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं कुल 11000 (ग्यारह हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बांसडीह रोड पर दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में देवनाथ यादव पुत्र सरजू यादव, गंगा देवी पत्नी देवनाथ, चन्द्रमोहन यादव पुत्र देवनाथ यादव व चन्द्रप्रकाश यादव पुत्र देवनाथ यादव निवासीगण पिपरपाती थाना बांसडीह रोड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम द्वारा किया गया। कोर्ट ने चन्द्रमोहन पुत्र देवनाथ यादव को धारा 304 बी में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 498ए में दोषसिद्ध पाते हुये 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 (दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 201 में दोषसिद्ध पाते हुये 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 (दो हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000(दो हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अन्य तीन आरोपियों देवनाथ यादव पुत्र सरजू यादव, गंगा देवी पत्नी देवनाथ, चन्द्रप्रकाश यादव पुत्र देवनाथ यादव को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।