पाक्सो एक्ट के दोषी को 12 वर्ष कारावास व 22 हजार अर्थदंड की सजा
पाक्सो एक्ट के दोषी को 12 वर्ष कारावास व 22 हजार अर्थदंड की सजा
बलिया। न्यायालय विशेष न्यायधीश (पास्को एक्ट) द्वारा पाक्सो एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना गड़वार पर दो वर्ष पहले दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं
अजय चौहान पुत्र स्व बैजनाथ चौहान निवासी छोटी हथौड़ी, थाना गड़वार की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पास्को एक्ट धारा में दोषसिद्ध पाते हुये 12 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
धमकी देने में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रुपये से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।