बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा, 30 हजार अर्थदंड भी
बलिया। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) प्रथमकांत की अदालत ने भीमपुरा गोविंदपुर निवासी आरोपी हरिवृंद सिंह को दोषी ठहराते हुए पाक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में अलग अलग कुल तीस हजार अर्थदंड भी निर्धारित किया है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 30 मई 2023 को घटित हुआ था। वादी के 16 वर्षीय लड़की को आरोपी रात्रि में बहला, फुसला कर अपहरण कर लिया और उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया।