बलिया में मैनुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वे शुरू

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बलिया में मैनुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वे शुरू

सात सितंबर तक करें दावा

बलिया। जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैनुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वे पांच अगस्त से शुरू है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवासन अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत मैन्नुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण शुरू है। मैनुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत एवं परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण जनपद बलिया तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय जिला
पंचायतराज अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में जनपद में हाथ से मैला उठाने वाले कार्य से सम्बन्धित जो भी व्यक्ति अस्वच्छ पेशे से सम्बन्धित कार्य करता है, तो ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, बलिया नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में सम्बन्धित कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका बलिया तथा नगरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद जनपद बलिया एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के समक्ष अपना स्व घोषित आवेदन पत्र जमा कर दावा कर सकते हैं। दावा प्रस्तुत करने के लिए सात सितम्बर तक तिथि निर्धारित है।

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