बलिया में पॉक्सो एक्ट के दोषी को 25 वर्ष कारावास व 40 हजार अर्थदण्ड की सजा

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बलिया में पॉक्सो एक्ट के दोषी को 25 वर्ष कारावास व 40 हजार अर्थदण्ड की सजा

बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 द्वारा पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न आरोपों के दोषी को 25 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामला मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी द्वारा 18 नवम्बर 2023 की देर रात में वादी की किशोरी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में मनियर थाना पुलिस नेमुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। मुकदमे में आरोपी अभिषेक चौहान पुत्र स्व. अच्छेलाल चौहान (निवासी ग्राम पिलुई थाना मनियर जनपद बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को 25 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसी तरह कोर्ट ने धारा 363 में दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 में दोषसिद्ध आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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