बलिया: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की सजा, 5 हजार जुर्माना

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बलिया: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की सजा, 5 हजार जुर्माना

बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई की। आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे 4 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 के जुर्माना से दंडित किया।अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
बता दें कि वादी मुकदमा ने थाना कोतवाली बलिया में 14 जून 2017को आवेदन दिया था कि कि मेरी बहन को रात्रि में मुहम्मद आदिलशाह छेड़खानी कर रहा था। मेरी बहन चिल्लाई तो हम लोग पहुंचकर पकड़ लिए। वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इसका विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में चल रहा था। जिसमें न्यायालय ने सुनवाई की। अभियोजन पक्ष के तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी पर आरोप सिद्ध पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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