बलिया: हाईकोर्ट ने नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष को किया अयोग्य, डीएम ने एसडीएम को बनाया प्रशासक

बलिया: हाईकोर्ट ने नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष को किया अयोग्य, डीएम एसडीएम को बनाया प्रशासक
बलिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट रितु देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20- 12 -2024 द्वारा नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके क्रम में प्रदेश के नगर विकास अनुभाग -1 द्वारा कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नगर पंचायत अध्यक्ष अयोग्य घोषित किए जाने को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। साथ ही नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप जिलाधिकारी बांसडीह को नगर पंचायत मनियर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया।
