बलिया: गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता पुत्र समेत पांच को दस वर्ष की सजा
बलिया: गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता पुत्र समेत पांच को दस वर्ष की सजा
क्रॉस केस में कातिलाना हमले के दोषी दो भाइयों को सात वर्ष की सजा
बलिया। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन हरिश्चंद्र की अदालत ने बाप-बेटे समेत पांच आरोपियों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दस-दस हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। वहीं इसी मामले के क्रॉस केस में कातिलाना हमला करने के मामले में पियरिया फेफना निवासी अशोक सिंह व उसके छोटे भाई अनिल सिंह को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार फेफना थाना क्षेत्र के पियरिया गांव निवासी अशोक कुमार सिंह ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 फरवरी 2008 को समय करीब 11:30 बजे दिन में अपने घर पर बैठा था कि उसके ट्रैक्टर को रास्ते में गड्ढा खोदकर श्रीकृष्ण सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह, राकेश पुत्र श्रीकृष्ण, उमेश पुत्र स्व.हरिनारायण, अभय पुत्र हरिनारायण व अजय पुत्र हरिनारायण रोक दिए और मना करने पर लाठी डंडा व फरसा से हमला कर दिए। जिसमें सभी लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान मेरे पिता पारस नाथ सिंह की मृत्यु हो गई। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने जांच के उपरांत 6 अप्रैल 2008 को न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित किया। जिसमें अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाया है। अभियोजन के अनुसार दूसरी घटना भी उसी गांव की 5 फरवरी 2008 को समय करीब 11:30 बजे घटित हुआ था। जिसमें वादी मुकदमा हरिनारायण सिंह की तहरीर पर कोर्ट के आदेश से मुकदमा अशोक सिंह पुत्र पारस नाथ सिंह, अनिल सिंह पुत्र पारस नाथ सिंह व अरविंद सिंह पुत्र पारस नाथ सिंह के विरुद्ध कातिलाना हमला का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अरविंद कुमार सिंह का मुकदमा किशोर होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। शेष दो आरोपी बाप-बेटे को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया है।