बलिया में खाद दुकानों पर छापा, एक उर्वरक विक्रेता का लाईसेंस सस्पेंड, दो को कारण बताओ नोटिस जारी

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बलिया में खाद दुकानों पर छापा, एक उर्वरक विक्रेता का लाईसेंस सस्पेंड, दो को कारण बताओ नोटिस जारी

बलिया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला कृषि अधिकारी ने शुक्रवार को जनपद में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायत पर बांसडीह तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की।
जिला कृषि अधिकारी के औचक छापेमारी के दौरान कई उर्वरक विक्रेता अपनी दुकान बन्द कर भाग गये। उन्होंने दुकान बन्द कर भागने वाले उर्वरक प्रतिष्ठानों में एग्री जंक्शन केन्द्र बांसडीह रोड एवं मै. जतन खाद बीज भण्डार सोनवारी रोड बांसडीह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने मै. निर्भय खाद एवं बीज भण्डार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को उर्वरक बिक्रय करने के कारण उर्वरक बिक्री का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।
जिला कृषि अधिकारी ने निर्देशित किया कि उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाय। इसके साथ ही प्रत्येक दिन स्टाक एवं वितरण का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाय। कृषक के जोत बही के अनुरूप ही उर्वरक की बिक्री की जाय। निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करने एवं उर्वरक के साथ उर्वरक के अन्य उत्पाद की टैगिग की शिकायत प्राप्त होने पर उर्वरक नियंत्रण के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत लाईसेंस निलम्बन के साथ ही एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने जनपद के कृषक बन्धुओं को सूचित किया है कि अपनी जोत-बही के अनुसार ही उर्वरक की खरीद करें। पूरे सीजन के लिए एक बार में ही उर्वरक क्रय कर अनावश्यक भण्डारण न किया जाय। पूरे सीजन भर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उचित दर पर उपलब्ध रहेगा।

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