बलिया: हाईकोर्ट ने जिला जज की अदालत के फैसले पर छह नवंबर तक लगाई रोक
बलिया: हाईकोर्ट ने जिला जज की अदालत के फैसले पर छह नवंबर तक लगाई रोक
नपं मनियर के अध्यक्ष पद को लेकर विजेता व उपविजेता के बीच चल रहा विवाद
जिला जज की अदालत ने नपं मनियर की अध्यक्ष रितु देवी के खिलाफ व बुचिया देवी के पक्ष में सुनाया था फैसला
बलिया। जिले के मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर विजेता व उपविजेता के बीच चल रहे विवाद के मामले में बलिया कोर्ट के उपविजेता बुचिया देवी के पक्ष में सुनाए गए फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए छह नवंबर 2024 को दोनों पक्षों की सुनवाई करने का आदेश पारित किया है।
बता दें कि 11 मई 2023 को नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। जिसमें रितु देवी को अध्यक्ष चुना गया था। जिस परिणाम को बुचिया देवी ने चुनाव याचिका के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव में हुए धांधली का भी विस्तृत जानकारी दी। जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने बीते बुधवार को मनियर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को अवैध घोषित करार दिया और दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए विजयी उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद जिला जज ने आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग लखनऊ को आदेश का अनुपालन कराने के लिए भेजने का आदेश दिया है। इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष रीतू देवी ने शनिवार को हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच में दलीलें पेश की। जिसमें स्पेशल बेंच के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व सहमति के आधार पर छह नवंबर तक बलिया कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है। रितु देवी के पक्ष से अधिवक्ता संगम सिंह एवं अंकुर जायसवाल तथा बुचिया देवी की पक्ष से अधिवक्ता सूर्यभान सिंह, आशीष मिश्रा व उदय चंदानी ने अपना अपना पक्ष रखा।