बलिया: गैंगेस्टर के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा

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बलिया: गैंगेस्टर के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने खुले कोर्ट में सुनाया फैसला

बलिया। लगभग सोलह वर्ष पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर कोर्ट) नीलम ढाका की न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस साल के कारावास की सजा से दंडित की है। आरोपी को तीन साल अतिरिक्त जेल में बिताने के कारण उसे अर्थदंड की राशि से निर्मुक्त करने का भी आदेश विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया है।
अदालती सूत्रों के मुताबिक बांसडीह रोड थाने द्वारा वर्ष 2008 में दर्ज मुकदमा में मिशौली गांव निवासी आरोपी कृष्णा मिश्रा पुत्र परमात्मा मिश्रा को विशेष न्यायाधीश ने धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी अधिनियम के तहत विशेष अभियोजक अजय कुमार तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को दस साल के साधारण कैद की सजा से दंडित की है। अभियोजन के मुताबिक बांसडीह रोड थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने आरोपी के विरुद्ध इस आशय के साथ मुकदमा पंजीकृत किया था कि आरोपी अपराधिक छवि का व्यक्ति है और उसका एक नाजायज गोल चलता है। इसके बल पर समाज में भय व आतंक का माहौल पैदा करता है तथा उसी के माध्यम से कानून विरोधी कार्य करके गलत धन अर्जित करता है। उसके खिलाफ वर्ष 2008 में मामला दर्ज हुआ जो विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया।

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