बलिया में कोर्ट का फर्जी मुहर व हस्ताक्षर के मामले में आरोपी का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर
बलिया में कोर्ट का फर्जी मुहर व हस्ताक्षर के मामले में आरोपी का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर
फर्जीवाड़ा करने वाले कई जालसाजों का कोतवाली पुलिस करेगी भंडाफोड़
फर्जीवाड़े करने वाले मामलों में जिला जज हुए गंभीर
बलिया। दीवानी न्यायालय के कैंपस में फर्जी आदेश भेज देना, फर्जी जमानतदार देकर आरोपी को रिलीज करा लेने वाले जालसाजों का भंडाफोड़ होना प्रारंभ हो गया है। ऐसे गलत करने वालो के विरुद्ध जिला जज अमित पाल सिंह काफी गंभीर हैं। उसी मामले में विवेचनाधिकारी ज्ञानचंद्र शुक्ला द्वारा सीजेएम पराग यादव के कोर्ट में आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड को आवेदन दिया गया। जिसपर कुछ अधिवक्ताओं ने पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध भी किया। अंत में न्यायालय ने आरोपी को दो दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकार की है।
अदालत सूत्रों के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता को कोतवाली पुलिस ने लगभग एक सप्ताह पूर्व न्यायालय का फर्जी रिलीज आदेश भेजने के मामले में गिरफ्तार कर चौदह दिनों के रिमांड पर जिला जेल भेज दिया था। उसी मामले में नये तथ्यों को उजागर करने के लिए आरोपी को दो दिन पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुआ है।
अभियोजन के अनुसार जेएम प्रथम के बाबू ने तहरीर दर्ज कराई थी कि 23अगस्त 2024 अपराध संख्या 22/2024 स्टेट बनाम अभिषेक , धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सहतवार व अपराध संख्या 25/24, सरकार बनाम मिथिलेश थाना सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश पर फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय का मुहर लगाकर जारी कराया गया है जो मेरे कार्यालय का नही है। उसी मामले में नए तथ्यों को उजागर करने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुआ है।